
बिलासपुर छग•- बिलासपुर मे 31 दिसंबर और नववर्ष पर जश्न मनाने के लिए और सेलिब्रिटी बुलाने के लिए पहले से प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक किया गया है। होटलों मे भी नववर्ष के लिए जश्न कार्यक्रमों के लिए आबकारी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। होटलों मे प्रवेश के लिए रजिस्टर बनाने हुक्का रसायन ड्रग्स हथियार जैसे प्रतिबंधित वस्तुओ पर बैन लगाया गया है। जिला एवं पुलिस प्रशासन ने नववर्ष मनाने से पहले होटल संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।किसी सेलेब्रिटी को यदि इस अवसर पर बुलाया जाता है तो इसकी जानकारी और अनुमति लेना अनिवार्य है। सभी बार रात 12 बजे के बाद बंद हो जायेगे। रात मे 10 बजे के बाद घरों के छतों पर या होटलों मे डीजे का उपयोग करते समय डेसीबल नियंत्रण जरूरी है। होटलों मे सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाउंसरों की तैनाती जरूरी है। सीसीटीवी, पार्किंग व्यवस्था, आदि सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभी होटल रात 12:00 बजे बंद हो जाने चाहिए।